ग्राम बघेदरी अव्वल की राशन दुकान पर कार्रवाई, सेल्समैन व सहायक विक्रेता पर FIR

राशन खुर्द-बुर्द करने का मामला, 1.09 लाख रुपए से अधिक की सामग्री कम मिली
शिवपुरी, 8 सितंबर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशन में राशन दुकानों की जांच के बाद अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में करैरा तहसील के ग्राम बघेदरी अव्वल स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन सुशील मंडोलिया और सहायक विक्रेता रामजीलाल जाटव के खिलाफ राशन खुर्द-बुर्द करने के आरोप में थाना करैरा में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
एसडीएम करैरा अनुपम शर्मा के अनुसार तहसीलदार और नायब तहसीलदार की संयुक्त टीम ने राशन दुकान का औचक निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन किया। जांच के दौरान दुकान में केवल 450 किलोग्राम गेहूं और 5 किलोग्राम नमक मिला। जबकि पीओएस पोर्टल के अनुसार दुकान में 3,391 किलोग्राम गेहूं, 844 किलोग्राम चावल और 244 किलोग्राम नमक का स्टॉक होना चाहिए था।
भौतिक सत्यापन में 2,941 किलोग्राम गेहूं, 844 किलोग्राम चावल और 239 किलोग्राम नमक कम पाया गया। कम पाई गई सामग्री की बाजार दर से कुल कीमत करीब 1 लाख 9 हजार 373 रुपए आंकी गई है।
हितग्राहियों ने लगाए गंभीर आरोप
निरीक्षण के दौरान मौजूद ग्रामीणों और पात्र हितग्राहियों ने जांच टीम को बताया कि राशन दुकान का स्थान बार-बार बदला जाता है। मशीन में बायोमेट्रिक लगवाने के बाद राशन सामग्री नहीं देने तथा दो महीने के राशन के स्थान पर केवल एक महीने का राशन देने के आरोप भी लगाए गए। जांच टीम ने हितग्राहियों के कथन दर्ज कर पंचनामा तैयार किया।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर खाद्य विभाग ने सेल्समैन सुशील मंडोलिया और सहायक विक्रेता रामजीलाल जाटव के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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